दस्तावेज का धोखे से दुरूपयोग कर, कूटरचना कर अनेकों वाहन का फायनेंस कराकर विक्रय करने वाले रैकेट का भंडाफोड़
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सरगना शाहरूख खान के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर एवं थाना राजपुर में 420 का अपराध है दर्ज
पत्थलगांव। दस्तावेज का धोखे से दुरुपयोग कर आने को वहां का फाइनेंस कराकर विक्रय करने वाले रैकेट का जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामले में सरगना
शाहरूख खान उम्र 26 साल निवासी खोरमा थाना प्रतापपुर जिला सूरजपुर व वसीम खान उम्र 40 साल निवासी रसुलपुर अंबिकापुर को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियों के पास से 10 बुलेट एवं 1 स्कूटी वाहन को जप्त किया गया है। पुलिस के अनुसार सरगना शाहरूख खान के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर एवं थाना राजपुर में धारा 420 का अपराध दर्ज है।
पुलिस ने बताया कि आवेदक आशीष शर्मा उम्र 26 साल निवासी कोतबा ने चौकी में एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसे दिनांक 12 अगस्त 2024 को कोरियर के माध्यम से एक आर.सी. बुक प्राप्त हुई। जिसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन क्र. सीजी वी 29 एजी 1344 का रजिस्ट्रेशन दिनांक 06.02.2024 एवं चेचिस नंबर, इंजन नंबर इत्यादि अंकित है। उक्त वाहन को हिंदुजा लिलैंड फायनेंस कंपनी के द्वारा फायनेंस किया गया है। आवेदक एवं इसके परिवार के सदस्य के द्वारा किसी प्रकार का इस वर्ष वाहन नहीं खरीदा गया है, न ही इसके द्वारा किसी प्रकार का मूल दस्तावेज दिया गया है। वाहन खरीदी के दौरान डाउन पेमेंट देकर फायनेंस नहीं कराया गया है। इसके द्वारा दस्तावेज की छायाप्रति को स्कूटी के डिक्की में रखा गया था जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दस्तावेज को चुराकर उसका दुरूपयोग करते हुये वाहन फायनेंस कराकर ठगी करना जाॅंच में पाये जाने पर चौकी कोतबा थाना बागबहार में धारा 420, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
ठगी का गंभीर प्रकरण सामने आने पर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी द्वारा एसडीओपी पत्थलगांव श्री ध्रुवेश कुमार जायसवाल एवं चौकी प्रभारी कोतबा को बारीकी से जाॅंच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे।
सायबर सेल एवं मुखबीर से पुलिस टीम को उक्त प्रकरण के आरोपी शाहरूख खान निवासी खोरमा थाना प्रतापपुर के अंबिकापुर में मौजूद होने का पता चलने पर तत्काल टीम द्वारा उसे अभिरक्षा में लेकर चौकी कोतबा लाया गया, पूछताछ में उसने वाहन को वसीम अकरम उर्फ चम्पा से फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर एक व्यक्ति को विक्रय करना एवं अन्य कई वाहनों को दूसरे व्यक्ति को विक्रय करना बताया। वाहन विक्रय से प्राप्त राशि का हिस्सा को अपने पास रखना बताया। आरोपी शाहरूख खान के पेष करने पर 01 बुलेट वाहन को जप्त किया गया है। आरोपी शाहरूख खान से पूछताछ करने पर अपराध को घटित करना स्वीकार करने पर उसे दिनांक 01.11.2024 को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया है।
प्रकरण में वाहन जप्ती एवं अन्य आरोपी के संबंध में संपूर्ण जानकारी हेतु अभियुक्त शाहरूख खान का 02 दिवस पुलिस रिमाण्ड लेकर पुलिस टीम उसे साथ में लेकर अंबिकापुर से अलग-अलग 04 व्यक्तियों से 08 नग बुलेट वाहन 01 नग स्कूटी वाहन एवं सूरजपुर से 02 व्यक्तियों से 02 नग बुलेट को जप्त कर चौकी कोतबा लाया गया है।
पुलिस टीम द्वारा पता-तलाश कर प्रकरण के सह आरोपी वसीम खान निवासी रसुलपुर अंबिकापुर को भी अभिरक्षा में लेकर चौकी में लाया गया, पूछताछ करने पर उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार करने पर उसे दिनांक 03.11.2024 को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शाहरूख खान निवासी खोरमा थाना प्रतापपुर के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली अंबिकापुर में धारा 420, एवं थाना राजपुर जिला बलरामपुर में धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पूर्व से दर्ज है। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जावेगा।
प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी कोतबा उप निरीक्षक राकेष सिंह, आर. उपेन्द्र सिंह, आर. बूटा सिंह, आर. प्रवीण खलखो, आर. अनुप भगत का योगदान रहा है।
पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा कहा गया है कि प्रकरण में अन्य आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है, उन्हें भी पुलिस टीम द्वारा जल्द गिरफ्तार किया जावेगा।
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