एसडीएम के छापे में मिली बड़ी गड़बड़ी मामले में खाद बीज दुकान संचालक पर केस दर्ज

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बिश्रामपुर / पखवाड़े भर पूर्व जयनगर स्थित मामन अग्रवाल के मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स खाद बीज दुकान में मिली व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी मामले में कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विस्तार अधिकारी अशोक कुमार सोनवानी ने आरोपित व्यवसाई के 95 वर्षीय वृद्ध पिता महावीर
अग्रवाल पिता चंद्रभान अग्रवाल के खिलाफ जयनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।पुलिस ने मामले में आरोपित के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 के तहत केस दर्ज किया है।कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा दर्ज कराए गए एफआईआर में उल्लेख है कि गत 30 मई को प्राप्त सूचना पर एसडीएम सूरजपुर शिवानी जायसवाल व राजस्व एवं उपसंचालक कृषि की संयुक्त टीम ने जब जयनगर स्थित मामन अग्रवाल के लक्ष्मी ट्रेडर्स खाद बीज की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया तो वहां बड़े स्तर पर अनियमितता पाई गई।जांच में मिली अनियमितता के बाद दुकान संचालक को तत्काल नोटिस जारी कर उसके पूरे दुकान व गोदामों की जांच की गई तो पाया गया कि दुकान संचालक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन कर व्यापार किया जा रहा है। साथ ही यहां बड़ी मात्रा करीब चौदह हजार विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के उर्वरक के खाली बोरे में सहित उर्वरक में मिलावट की मार्बल चुरा सामग्री जांच में सामने आई है जिसमें नकली खाद पैकिंग कर बेचे जाने की आशंका है।सभी खाद के नमूना सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है।दर्ज एफआईआर में बड़े स्तर पर नकली खाद निर्माण कर इसे कृषकों को विक्रय कर आर्थिक लाभ कमाने का मामला सामने आया है।पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।


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