अम्बिकापुर / राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को
सरगुजा जिले में हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अम्बिकापुर) श्री के. एल. चरयाणी के मार्गदर्शन में जिले के सभी न्यायालयों में होगा, जिसमें व्यवहार न्यायालय सीतापुर भी सम्मिलित है।
लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सहमति (राजीनामा) के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए न्यायालयों में अलग-अलग खण्डपीठों का गठन कर दिया गया है। इन खण्डपीठों में निम्न प्रकार के मामले राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण,व्यवहार संबंधी प्रकरण चेक बाउंस के मामले,पारिवारिक विवाद,सड़क दुर्घटना दावा प्रकरण,श्रमिक/मजदूर
संबंधी विवाद,भूमि अधिग्रहण प्रकरण,राजस्व संबंधी मामले,विद्युत चोरी से जुड़े प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन का समाधान किया जा सकेगा।
लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर या वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। यानी लोग कोर्ट आए बिना भी अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक लिंक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के. एल. चरयाणी ने जिले के आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने विवादों का त्वरित समाधान कर समाज में सौहार्द और शांति स्थापित करें।










