स्कूल बस, एंबुलेंस संचालन सहित अत्यावश्यक सेवाएं रहे निर्बाध, बाधा करने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
अम्बिकापुर / कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार और पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा ने मंगलवार को ट्रक, बस मालिक संघ, स्कूल बस प्रबंधन, पंप संचालक, मंडी व सब्जी विक्रेता संघ, व्यापारी संघ, गैस वितरकों सहित विभिन्न संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर देशव्यापी हड़ताल पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में अत्यावश्यक सेवाएं लोगों को मिलते रहे, इस पर लगातार निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा ने कहा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कलेक्टर एसपी ने संयुक्त रूप से कहा कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों, स्कूल बस, एंबुलेंस, अत्यावश्यक सुविधाओं के संचालन को रोकने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
जिला एवं पुलिस प्रशासन की टीम को दिए जरूरी कार्यवाही के निर्देश
कलेक्टर ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता, पुलिस स्क्वॉड से त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है, यहां पुलिस और प्रशासन की टीम रहेगी, ये 24’7 एक्टिव रहेगा।
कलेक्टर ने कहा कि इस परिस्थिति में किसी भी तरह की कालाबाजारी न हो। किसी भी तरह से कोई दुकानदार जमाखोरी या कालाबाजारी अथवा महंगे दाम पर आवश्यक सामग्री न विक्रय करें, साथ ही बाजार में वाहन चालक सब्जियां, फल लेकर समय पर पहुंचे इसके लिए समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए।
एसपी श्री शर्मा ने नए कानून की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस टीम के द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार कोई अफवाह न फैले। साथ ही अफवाह व भ्रामक खबर प्रचारित करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गए। उन्होंने आगामी नये कानून की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि में धारा 106 के तहत अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण ड्राईविंग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दें, तो व्यक्ति विरुद्ध 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं, उनके उपर ये धारा लागू ही नहीं होगी। एसपी ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून सिर्फ उनके लिए है जो एक्सीडेंट कर बिना सूचना दिए घायल व्यक्ति को उसी स्थिति छोड़कर भाग जाते हैं। यदि दुर्घटना की स्थिति में किसी भी माध्यम से चालक पुलिस अथवा प्रशासनिक अमले को सूचना दें, इस कानून का का मूल उद्देश्य समय पर घायल को चिकित्सा उपलब्ध कराना और समय पर मुआवजा मिलना सुनिश्चित करना है।
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space