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निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने हेतु नियमों का उल्लंघन करने वालों के शस्त्र लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित

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अम्बिकापुर / लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिले में 16 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने के उपरान्त जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न कराने के लिए निरंतर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोस्कर द्वारा आदेश जारी कर शस्त्र रखने और जमा करने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद शस्त्रधारियों को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 21 के तहत अपने आग्नेय शस्त्र सीमित समय के लिए नजदीकी थाने में जमा करने होते हैं। एमजी रोड रावत रेसीडेंसी निवासी श्रीमती अंजुम फिरदौसी तथा बौरीपारा निवासी श्री ए एस ए टीरू द्वारा इस नियम का उल्लंघन कर निर्धारित समय में शस्त्र नजदीकी थाने में जमा नहीं कराया गया है जिसपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके शस्त्र लाइसेंस को नवीनीकरण नहीं किए जाने की अनुशंसा की गई।
शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से श्रीमती अंजुम फिरदौसी तथा श्री ए एस ए टीरू लाइसेंस आगामी आदेश पर्यंत निलंबित किया गया है।

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