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नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक

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अम्बिकापुर /    नवीन आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बुधवार को कलेक्टर श्री विलास भोसकर एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार अग्रवाल ने जिला कलेक्टरेट कार्यालय में बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमोलक सिंह ढिल्लो सहित जेल अधीक्षक, उपसंचालक अभियोजन, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उप संचालक फोरेंसिक सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में एसपी श्री अग्रवाल ने आपराधिक मामलों में चार्जशीट या चालान 60 से 90 दिन की समय सीमा में किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में चालान समय सीमा में किया जाना आवश्यक है, इस हेतु समस्त थाना प्रभारियों को  नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने निर्देशित करें। इस दौरान बताया गया कि नवीन कानून के सम्बन्ध में लगातार पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों, एफएसएल डॉक्टरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आगे भी शासन के निर्देशों के अधीन दिया जाएगा। बैठक में ऑनलाइन कोर्ट की जानकारी ली गई, जिसमें बताया गया कि सभी कोर्ट एवं जेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं, जिसमें ऑनलाइन उपस्थिति दी जा रही है। इस दौरान बताया गया कि आईसीजेएस पोर्टल से न्यायालय, पुलिस चौकी, नियोजन सभी  पोर्टल से जुड़े हैं। इनके द्वारा अपने-अपने प्रकरणों की एंट्री कर अपडेट किया जा रहा है।
इस दौरान बताया गया कि न्यायालय में गवाह की उपस्थिति व पक्षकार अथवा अधिवक्ता की अनुपस्थिति में आए हुए प्रकरण की संख्या निरंक है।
इस दौरान बताया गया कि एमएलसी में डॉक्टर का नाम, पदनाम एवं नम्बर होना आवश्यक होता है। परंतु कुछ मामलों में पूरी जानकारी उपलब्ध न होने पर गवाही के समय समस्या उत्पन्न होती है। जिसके पश्चात कलेक्टर श्री भोसकर ने सीएमएचओ को पत्र जारी कर निर्देशित किया कि एमएलसी में डॉक्टरों की पूरी जानकारी दी जाए। वहीं लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि एमएलसी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट लिखावट ना होने की वजह से कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर श्री भोसकर ने इस हेतु सीएमएचओ को पत्र जारी कर निर्देशित किया। उपस्थित डीडीपी एवं जीपी ने एसपी श्री अग्रवाल से समस्त मामलों की गारंटी को बढ़ाने का निवेदन किया। इस हेतु उन्होंने सर्व थाना एवं चौकी प्रभारी को निर्देशित किया। आबकारी विभाग द्वारा किए गए आबकारी प्रकरणों में  गवाह का नाम, मोबाइल नम्बर नहीं होने पर वारंट तामीली में समस्या होती है। इस हेतु कलेक्टर श्री भोसकर ने आबकारी अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। इस दौरान लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट समय पर उपलब्ध होना आवश्यक है,जिसपर एसपी श्री अग्रवाल ने सभी थाना प्रभारियों को एफएसएल रिपोर्ट जल्द से जल्द जारी करने निर्देशित किया। उन्होंने सम्बन्धितों को सीआरपीसी की धारा 173(8) के लंबित मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। दोषमुक्ति की समीक्षा  बैठक जो पूर्व में अपर कलेक्टर के द्वारा ली जाती थी। इसके संबंध में कलेक्टर श्री भोसकर ने कहा कि यह बैठक अब प्रत्येक माह की 7 तारीख को सुबह 10ः00 बजे होगी, जिसमें आईसीजेएस एवं नवीन आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भी समीक्षा की जाएगी, जिसमें सर्वसम्बन्धित उपस्थित रहेंगे। बैठक में लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा अपीलीय प्रकरणों में वाद प्रभारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में निवेदन किया गया, जिसपर एसपी श्री अग्रवाल ने एएसपी श्री ढिल्लो को वाद प्रभारी की नियुक्ति हेतु निर्देशित किया। बैठक में एसपी श्री अग्रवाल ने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना हम सभी का लक्ष्य है। कलेक्टर श्री भोसकर ने कहा कि संवेदनशीलता के साथ आपसी सहभागिता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर आम जनों के हित में कार्य करें।

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