युक्तियुक्तकरण के तहत शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया जारी

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अम्बिकापुर / राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों की दर्ज संख्या के अनुपात में सुनिश्चित रखने एवं छात्रहित को ध्यान रखते हुए, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अंतर्गत 283 सहायक शिक्षकों की नवीन पदस्थापना काउंसिल माध्यम से की गई है।
युक्तियुक्तकरण अंतर्गत शिक्षक काउंसलिंग प्रक्रिया जिले के अम्बिकापुर मल्टीपरपज स्कूल में जारी है। विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हांकित अतिशेष शिक्षकों को जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अनुमोदन पश्चात जिला स्तर पर आयोजित काउंसलिंग में संबंधित अतिशेष शिक्षक द्वारा चुने गए संस्था में युक्तियुक्तकरण के तहत आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है।
जारी आदेश के अनुसार
संबंधित शिक्षक को 07 जून 2025 तक नवीन संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समय पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित को कार्यमुक्त मानते हुए, अनुपस्थित मानकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यदि नवीन संस्था में त्रुटिवश एक से अधिक शिक्षक पदस्थ पाए जाते हैं, तो ऐसे मामलों में नवीन एकल या शिक्षक विहीन संस्था आवंटित की जाएगी। यह आदेश युक्तियुक्तकरण नियमों के अधीन रहेगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक युक्तियुक्तकरण का कदम छात्रहित और विद्यालयीन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। जिसके तहत युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया निरंतर जारी है।

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