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नियमों के विरुद्ध अतिरिक्त शुल्क वसूली का मामलाः प्रभारी प्राचार्य तरसियुस तिग्गा निलंबित

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अम्बिकापुर /  जिला जशपुर के विकासखंड बगीचा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरडेग में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य श्री तरसियुस तिग्गा को छात्रों से अनाधिकृत रूप से अधिक शुल्क वसूलने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय कलेक्टर जशपुर के पत्र के आधार पर संभागायुक्त श्री नरेन्द्र दुग्गा द्वारा लिया गया है।
शिकायत के अनुसार, श्री तिग्गा द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क दर से अधिक शुल्क वसूला गया था। मामले की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बगीचा द्वारा की गई, जिसमें जांच प्रतिवेदन क्रमांक 694, दिनांक 18.08.2024 के अनुसार आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए।
श्री तिग्गा पर अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने तथा स्वेच्छाचारिता का आरोप है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इसके चलते उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन की अवधि में श्री तिग्गा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और इस अवधि के लिए उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जशपुर निर्धारित किया गया है।

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