राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना : 30 जून तक कराएं ई-केवायसी

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अम्बिकापुर / भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देशों के तहत “एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड“ (One Nation One Ration Card) योजना के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। इसके लिए सभी राशनकार्ड धारकों के परिवारजनों का ई-केवायसी (e-KYC) कराया जाना अनिवार्य है।
प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 81.56 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनमें कुल 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। अब तक 2.35 करोड़ सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 38 लाख सदस्य अभी भी ई-केवायसी से वंचित हैं। हालांकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवायसी से छूट दी गई है।
जिले में कुल राशन कार्ड 3,00,776 है, जिसमें कुल सदस्य 9,32,223 है, जिले में अब तक ई-केवायसी 7,90,575 पूर्ण हो चुकें हैं, अबतक ई-केवायसी 1,41,648 शेष है, जिले में राशनकार्ड का ई-केवायसी 85% प्रतिशत हुआ है।
सभी उचित मूल्य दुकानों (FPS) में संचालित ई-पॉस मशीनों के माध्यम से निःशुल्क ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा विकसित ‘मेरा ई-केवायसी’ मोबाइल ऐप से भी हितग्राही घर बैठे ई-केवायसी कर सकते हैं। Google Play Store से “मेरा ई-केवायसी“ ऐप डाउनलोड करें, राज्य का चयन करें और आधार नंबर दर्ज करें, मोबाइल पर प्राप्त OTP के माध्यम से सत्यापन करें और फेस ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी करें।
जिले में सभी राशनकार्डधारी, जिन्होंने अभी तक ई-केवायसी नहीं कराया है, उन्हें 30 जून 2025 की अंतिम तिथि से पहले ई-केवायसी पूर्ण कराना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के पश्चात ई-केवायसी नहीं होने पर राशन वितरण में असुविधा हो सकती है।
खाद्य विभाग ने अपील की है कि सभी हितग्राही समय रहते अपना ई-केवायसी करवाकर योजनाओं का लाभ लें और परेशानी से बचें।

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