बलरामपुर / जिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप नोडल अधिकारी श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में मतदाता सूची के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से 26 जून से 30 जून तक ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सभा में बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा मतदाता सूची में नए जुड़े नामो, विलोपित हुए नामों का वाचन किया गया। साथ ही ऐसे पात्र नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, इसके अतिरिक्त ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना शेष है उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु आवेदन करने की अपील की गई। साथ ही बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा ग्रामसभा में उपस्थित मतदाताओं को मतदाता सूची के ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम विलोपन हेतु प्रस्तावित करने की अपील की।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव जेम्स कुजूर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता सेवा प्राप्त करने के लिए फॉर्म 6, 7 तथा फॉर्म 8 उपलब्ध कराये गए हैं। फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाताओं का पंजीकरण, फ़ॉर्म 7 के माध्यम से मतदाताओं के नाम का विलोपन (मृत्यु, पलायन, डुप्लीकेट नाम होने पर) तथा फॉर्म 8 के माध्यम से पते में परिवर्तन, स्थानातरण, दिव्यांगता चिन्हांकन, दर्ज विवरण में त्रुटि सुधार, एपिक कार्ड गुम जाने, कट-फट जाने की दशा में द्वितीय प्रति प्राप्त किया जा सकता है।
ऑनलाइन विकल्प का उपयोग करें मतदाताउप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव जेम्स कुजूर ने बताया कि मतदाता अपने मतदान क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा मतदाताओं की सहायता के लिए ऑनलाइन विकल्प वोटर पोर्टल वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओव्ही डॉट इन तथा वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।










