अंबिकापुर/ सरगुजा के लुंड्रा थाना क्षेत्र में ससुर को जिंदा जलाने के मामले मे कोर्ट ने दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दामाद ने शराब पीने के लिए पैसों की मांग की थी परंतु ससुर द्वारा पैसे नहीं दिए जाने पर दामाद ने उसके कपड़ों पर आग लगा दी थी। आग से जलकर ससुर की मौत हो गई थी। बता दे कि, ग्राम दोरना निवासी दसरू कोरवा उर्फ केरे का दामाद उरदरा निवासी धनसाय कोरवा पत्नी के साथ 3 महीने से घर जमाई बनकर रह रहा था। इसी बीच दसरू कोरवा को साल 2024 में शासकीय आवास के लिए राशि मिली थी। ससुर को मिली राशि देखकर दामाद की नीयत बिगड़ गई, वो लगातार ससुर से शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगा।
आरोपी धनसाय कोरवा ने अपने ससुर दसरू कोरवा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। 4 दिसंबर 2024 को दसरू कोरवा घर के सामने बैठकर आग ताप रहा था। उसे समय
दामाद धनसाय वहां पहुंचा और उसने शराब पीने के लिए पैसे मांगे। दसरू कोरवा ने पैसे देने से मना कर दिया तो धनसाय ने उसके कपड़ों पर आग लगा दी।
आग लगने से दसरू गंभीर रूप से झुलस गया। ग्रामीणों ने उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां मरने से पहले उसका बयान लिया गया। 7 दिसम्बर 2024 को दसरू कोरवा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में लुण्ड्रा पुलिस ने धारा
103 (1) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी दामाद धनसाय को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
मामले की सुनवाई करते हुए चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी दामाद धनसाय कोरवा (40) को आजीवन कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 2 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा मिलेगी।










