अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट में 13 से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले मैनपाट महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां
तेज कर दी हैं। कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर अजीत वसंत ने तीन दिनों के लिए क्षेत्र की शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13, 14 और 15 फरवरी को रोपाखार मैनपाट में संचालित एफएल-1 घघ-कम्पोजिट (कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान रोपाखार) को पूर्णतः बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में मदिरा के विक्रय, परिवहन और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।









