प्रधान आरक्षक की पत्नी व मासूम बेटी की हुई थी हत्या
सूरजपुर।13 अक्टूबर 2024 को हुए बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में आज यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जहाँ तीन आरोपियों को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई है तो वहीं मामले के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की गई है। 13 अक्टूबर को यहां कोतवाली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी व मासूम बेटी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर शव घटना स्थल से तीन किमी दूर नाले के पास फेंक दिया गया था।इस घटना से समूचे जिले में रोष का माहौल बन गया था। बतौर रोष सूरजपुर शहर उस दिन बंद भी रहा।कोतवाली पुलिस ने मामले की बेहद बारीकी से जांच की ओर साक्ष्य के तौर पर एक सबूत जुटाया जिसके बाद मामले को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया।मामले की सुनवाई फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट में हुई और करीब करीब दो वर्ष पूर्ण होते होते मामले में अहम फैसला आ गया।फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल ने आज फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के साथ फूल सिंह उर्फ रिंकू व सी के चौधरी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है जबकि आयर्न विश्वकर्मा को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
28 को ठहराये गए थे दोषी
28 सितंबर को कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या, रेप व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी ठहराया था।मामले में सजा के एलान के लिए आज की तारीख तय की गई थी।जिसमे आज यह अंतिम फैसला आया है।
तत्कालीन एसपी व टीआई की भूमिका
गौरतलब है कि इस समूचे मामले की जांच एसपी प्रशान्त ठाकुर के नेतृत्व में टीआई विमलेश दुबे व उनकी टीम ने की थी। प्रशान्त ठाकुर ने खुद की निगरानी में जांच कराते हुए एक एक बिंदु की परख की ओर तमाम सबूतों के साथ मामले को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया ताकि अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके नतीजतन आज आरोपियों उनके करे की सजा मिल गई।
पुलिस परिवार ख़ुश
फैसले के बाद पीड़ित परिवार के साथ-साथ पूरे पुलिस विभाग ने संतोष जताया है। अपने साथी के परिवार को मिले इस बड़े न्याय पर कोतवाली थाने के
बाहर पुलिस जवानों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए कहा कि यह फैसला समाज में अपराधियों के हौसले पस्त करने और न्यायपालिका पर विश्वास को और मजबूत करने वाला साबित हुआ है।
कानून से उपर कोई नही…
प्रधान आरक्षक के परिवार के साथ दो वर्ष पूर्व घटित जघन्य दोहरे हत्याकांड के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा सूरजपुर एवं चेयरमैन रेड क्रॉस सोसायटी बाबूलाल अग्रवाल ने न्यायपालिका एवं पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।उन्होंने कहा है कि इस कठोर निर्णय से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हुआ है।बाबूलाल अग्रवाल ने कहा कि यह फैसला कानून के प्रति जनता के विश्वास को और मजबूत करता है। जघन्य अपराध करने वाले दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई समाज में स्पष्ट संदेश देती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।










