बतौली पुलिस की कार्रवाई, मेडिकल जांच में नशे की पुष्टि के बाद न्यायालय ने सुनाया अर्थदंड
अंबिकापुर। सरगुजा पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बतौली पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले तीन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की, जिसमें न्यायालय ने कुल 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
यह कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में की गई। पुलिस के अनुसार वाहन चेकिंग अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए तीन चालकों को रोका गया। इनमें लिखन राम (झरगंवा, बतौली), भूपेन्द्र पैंकरा (सोनतराई, सीतापुर) और भान साय (खोपा, विश्रामपुर) शामिल हैं।
थाना बतौली, उदयपुर और यातायात पुलिस ने तीनों चालकों का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई। इसके बाद संबंधित मोटरसाइकिलों को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय ने तीनों मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रत्येक चालक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस तरह कुल 30 हजार रुपये की राशि वसूली गई।
पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इस कार्रवाई में थाना बतौली पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही।









