11 अक्टूबर को होनी थी सहायक शिक्षक और 25 अक्टूबर को शिक्षक भर्ती परीक्षा; दिव्यांग आरक्षण के नियमों पर उठी आपत्ति
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षाओं पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण लागू करने के तरीके को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सहायक शिक्षक पद की लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। परीक्षा की तैयारियां कर रहे अभ्यर्थियों को अब आगे की प्रक्रिया के लिए न्यायालय के आदेश और शासन के जवाब
का इंतजार है।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्ति होनी है। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई से 21 अगस्त तक चली थी, जबकि आवेदन में सुधार के लिए 22 से 24 अगस्त तक का समय दिया गया था।
भर्ती परीक्षा पर रोक से हजारों अभ्यर्थियों की तैयारी और परीक्षा कार्यक्रम को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। अब शासन के जवाब के बाद ही भर्ती और परीक्षाओं की अगली दिशा स्पष्ट होगी।










